बुधवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिले की नगरीय निकाय और नगर परिषद के वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में पूर्ण हुई। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिला शहरी परियोजना अधिकारी श्रीमती आशा भंडारी ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 1961 की धारा 29(क) और नियम 1994 के अंतर्गत नगर परिषदों का वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में प्रातः 11 बजे से की गई। इस दौरान नगर पालिका खरगोन के 33 वार्ड, बड़वाह व सनावद नगर परिषद के 18-18 वार्ड, कसरावद और करही-पाड्ल्या नगर परिषद के 15-15 वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की गई। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान 50 प्रतिशत महिला, 25-25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। परियोजना अधिकारी श्रीमती भंडारी ने बताया कि वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 30 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 29 जनवरी को ही पूर्ण कर ली गई है। वार्ड आरक्षण की अधिसूचना भोपाल से जारी की जाएगी। वहीं बिस्टान नवगठित नगरीय निकाय की प्रक्रिया फिलहाल नहीं की गई है। इसके लिए शासन द्वारा पृथक से निर्देश जारी होना है। उसी के अनुरूप प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
धवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिले की नगरीय निकाय और नगर परिषद के वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में पूर्ण हुई